पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, जिन इलाकों में पाइपेड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। समयानुसार पीएनजी न अपनाने पर एलपीजी कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। जानें नए नियम।
केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले LPG सिलेंडर के नियमों को आसान बनाया है। अब बिना एड्रेस प्रूफ, सिर्फ फोटो आईडी दिखाकर छोटा सिलेंडर खरीदा जा सकता है। प्रवासियों के लिए HPCL आउटलेट्स पर हेल्प डेस्क भी शुरू।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने LPG e-KYC पर स्थिति साफ की। जानें किन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य है और किन्हें मिली है बड़ी छूट।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऊर्जा संकट के बीच PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। जानें कच्चे तेल के जहाज 'जग लाडकी' और गैस कैरियर 'शिवालिक' का लेटेस्ट स्टेटस
















